मस्जिद में लाउडस्पीकर से अजान पर रोक के खिलाफ गाजीपुर के सांसद अफजाल के पत्र को हाईकोर्ट ने याचिका के रूप में सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए चार मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचिका की प्रति और अन्य जरुरी दस्तावेज मुख्य स्थायी अधिवक्ता को उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
मस्जिद में लाउडस्पीकर से अजान पर रोक के खिलाफ गाजीपुर के सांसद अफजाल के पत्र को हाईकोर्ट ने याचिका के रूप में सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए चार मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचिका की प्रति और अन्य जरुरी दस्तावेज मुख्य स्थायी अधिवक्ता को उपलब्ध कराने के लिए कहा है।