राहत पैकेज में आवास योजना ऑफ़र

PM Awas Yojna: अफोर्डेबल हाउस का सपना होगा पूरा, पर ये हैं सरकार की शर्तें

Publish Date: | Sat, 16 May 2020 11:08 AM (IST)
PM Awas Yojna: अफोर्डेबल हाउस का सपना होगा पूरा, पर ये हैं सरकार की शर्तें
PM Awas Yojna: गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपना घर, मकान, फ्लैट खरीद सके, इसलिए ये अर्फोडेबल हाउसिंग योजना लाई गई है।

PM Awas Yojna: कोरोना वायरस संक्रमण और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण आम लोगों का जीवन प्रभावित हो गया है। लेकिन केंद्र सरकार सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojna - PMAY) की डेडलाइन बढ़ा दी है। सरकार ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया है जिससे नया मकान या फ्लैट लेने वालों को फायदा होगा। ब्‍याज के रूप में उनको काफी बचत होगी।

 

दरअसल बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जारी कोरोना राहत पैकेज के तहत कई घोषणाएं की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा 2 लाख से ज्यादा आय वाले (Middle Income Group) लोगों के लिए राहत की गई घोषणा की गई है। यहां बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojna - PMAY) के तहत 6 लाख से 18 लाख की सालाना आय वाले लोग ही आते हैं। ऐसे में इस वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा।

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गौरतलब है कि बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojna - PMAY) के तहत सरकारी एजेंसियां ऐसे सस्ते घर, मकान और फ्लैट बना रहे हैं जो आम आदमी के दायरे में हो। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपना घर, मकान, फ्लैट खरीद सके, इसलिए ये अर्फोडेबल हाउसिंग योजना (Affordable housing scheme) लाई गई है।

PMAY में मिलता है ये फायदा

PMAY के तहत घर लेने वालों के लिए पहली शर्त है कि आवेदक का पूर्व में कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। ऐसे में इस योजना में पहली बार घर खरीदने वालों को सरकार द्वारा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम दी जाती है। इसके तहत नया घर खरीदने पर होम लोन में ब्याज पर सबसिडी मिलती है। इस सबसिडी की लिमिट 2.67 लाख रुपए तक होती है। मौजूदा संकट में सरकार ने इसी सबसिडी स्कीम की अवधि को बढ़ाया है।

ये हैं शर्तें

प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojna - PMAY) के तहत घर, मकान या फ्लैट खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए हालांकि सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं। ये शर्तें पूरी करना अनिवार्य है। शर्तें इस प्रकार हैं -

- पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

- पहले से मकान है तो PMAY के तहत आवेदन नहीं

- पूर्व में किसी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं


- आवेदन करने के लिए आधार कार्ड जरूरी

- EWS वर्ग में आवेदन के लिए सालाना आय 3 लाख से अधिक नहीं

- LIG के लिए आय 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच

- MIG 1 वर्ग के लिए आय 6 लाख से 12 लाख रुपए के बीच

- MIG 2 वर्ग में आवेदन करने के लिए आय 18 लाख रुपए से ज्‍यादा नहीं

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