इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर आज फैसला सुनाया जाएगा। इस मामले में अदालत ने 3 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।
आपको बता दें कि इनमें एकल न्यायाधीश के उस फैसले और आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतमअर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 45%और आरक्षित वर्ग के लिए 40% रखे जाने के निर्देश सरकार को दिए थे। यह भर्ती प्रक्रिया बीते डेढ़ साल से कोर्ट में फंसी हुई है। बताया जा रहा है कि कोर्ट के इस फैसले का प्रदेश के कुल 4 लाख अभ्यर्थियों को इंतजार है। पिछले साल की शुरू में हुई भर्ती परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने इसमें अर्हता अंक समान्य वर्ग के लिये 65%और आरक्षित वर्ग के लिए 60% तय किए थे, जिसके खिलाफ उम्मीदवारों ने एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर कीं।
आपको बता दें कि फरवरी में लखनऊ में आयोजित हिन्दुस्तान शिखर समागम में उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती पर पूछे गए सवाल पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई हैं, अब यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ। यह केस कोर्ट में लंबित है और मामला तारीख पर तारीख का है।
0 Comments